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    21 Dec 2019

    राज्य सरकार ने प्रदेश में कृषि भूमि पर बसी आवासीय कॉलोनियों के भूखण्डों के अपंजीकृत दस्तावेजों के आधार पर नियमन तथा पट्टे जारी करने की अन्तिम तिथि बढ़ाने का निर्णय लिया है। इस विषय में वित्त विभाग के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है। इस निर्णय से कृषि भूमि पर आवासीय कॉलोनियों में बड़ी संख्या में बसी आबादी को लाभ मिलेगा। स्वीकृत प्रस्ताव के अनुसार, कृषि भूमि पर बसी आवासीय कॉलोनियों के भूखण्डों के अपंजीकृत दस्तावेजों के निष्पादन की कट ऑफ डेट 31 दिसम्बर, 2018 तक तथा नियमित पट्टे के लिए आवेदन की अन्तिम तिथि 31 दिसम्बर, 2020 तक बढ़ाई जा रही है। वर्तमान में कृषि भूमि पर बसी आवासीय कॉलोनियों के भूखण्डों के लिए 17 जून, 1999 से पूर्व में जारी अपंजीकृत दस्तावेजों के निष्पादन की कट ऑफ डेट 30 अक्टूबर, 2016 तथा 17 जून, 1999 से पश्चात् जारी अपंजीकृत दस्तावेजों के निष्पादन की कट ऑफ डेट 30 जून, 2016 निर्धारित है। इन तिथियों को अब आगे बढ़ाकर 31 दिसम्बर, 2018 करने का निर्णय लिया गया है। इस निर्णय से कृषि भूमि पर बसी कॉलोनियों में भूखण्डों के लिए नियमित पट्टे जारी करने के क्रम में राज्य सरकार को स्टाम्प ड्यूटी, प्रीमियम राशि तथा लीज रेन्ट आदि के माध्यम से राजस्व प्राप्त होगा और स्थानीय नगरीय निकायों की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी।