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    05 Apr 2020

    #माननीय मुख्यमंत्री श्री #अशोक_जी गहलोत साहब की 'अतिश्रेष्ठ राउण्ड दी क्लॉक मोनेटरिंग', माननीय उप #मुख्यमंत्री श्री #सचिन पायलट जी साहब की सांगठनिक क्षमता तथा माननीय #विधानसभा अध्यक्ष डॉ. #सीपी_जोशी साहब के मार्गदर्शन में राज्य सरकार कोरोना वायरस का संक्रमण रोकने तथा तकलीफ की घड़ी में राहत एवं बचाव के लिए भारत सरकार की गाइड लाइन पर सक्रीयता से कार्य कर रही है। प्रदेश की जनता को आवश्यक घरेलू सामग्री की आपूर्ति में सहूलियत के लिए सभी उचित मूल्य की दुकानों पर आवश्यक खाद्य वस्तुओं के साथ-साथ स्वच्छता उत्पादों की बिक्री प्रारम्भ करवा दी गई है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश - 2015 और राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश - 1976 के तहत जारी आदेशानुसार राशन दुकानदारों को अभी स्वच्छता उत्पाद जैसे साबुन, डिटर्जेंट पाउडर, फ्लोर एवं टॉयलेट क्लीनर आदि की बिक्री के लिए अधिकृत किया गया है। यह आदेश आगामी 31 जुलाई 2020 तक प्रभावी रहेंगे। यद्यपि राशन दुकानदारों को उक्त विभिन्न उत्पादों की बिक्री पर भारत सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा कोई कमीशन देय नहीं होगा। औद्योगिक प्रतिष्ठानों में भी मार्च एवं अप्रैल माह के विधुत उपभोग बिल आगामी 31 मई 2020 तक स्थगित कर दिए गए हैं। इससे लघु, मध्यम एवं बड़ी औद्योगिक इकाइयों के करीब 1 लाख 68 हजार उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी। इसी प्रकार राजकीय प्रतिष्ठान एवं लॉकडाउन से मुक्त प्रतिष्ठानों को छोड़कर अन्य सभी अघरेलू (व्यावसायिक यथा-पर्यटन से संबंधित प्रतिष्ठान, शोरूम, दुकान, होटल, वर्किंग हॉस्टल आदि) के करीब 11 लाख कनेक्शनधारियों को भी मार्च एवं अप्रैल माह का बिल 31 मई, 2020 तक स्थगित किया गया है।